ब्रेकिंग
Ram Mandir Donation Scam SIT: सुप्रीम कोर्ट में SIT का खुलासा; राम मंदिर काउंटिंग रूम से चोरी के 105... Delhi High Court PIL: डीटीसी बस हड़ताल से थमीं दिल्ली की रफ्तार; जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की पीठ करे... Faridabad CM Flying Raid: तिगांव में अवैध बुलेटप्रूफ कार वर्कशॉप पर CM फ्लाइंग का छापा; 4 लग्जरी गाड... Gurugram MCG Action: भोंडसी में नगर निगम का बड़ा बुलडोजर एक्शन; 6 अवैध भवन सील, 4 ध्वस्त Gurugram Crime News: गुड़गांव की नाथूपुर सब्जी मंडी में हिताची ATM में लगी भीषण आग; मशीन में रखा कैश... Raipur News: रायपुर उत्तर में विधायक पुरन्दर मिश्रा की 8 दिवसीय पदयात्रा; सीएम साय करेंगे आगाज, राज्... Kanker Yuva Udaan Event: '2047 तक विकसित भारत का सपना युवाओं के कंधे पर'; कांकेर में बोले युवा आयोग ... Kanker BSF Camp News: माओवाद के साये से निकलकर वर्दी के सपने; कांकेर के तुमापाल में BSF कैंप में उमड... Raipur News: भाटागांव सब्जी बाजार विवाद में आयुक्त का आश्वासन; 7 दिनों में सामने आएंगे लॉटरी आवंटन क... Chhattisgarh News: कोरबा के पूछपारा में शर्मनाक घटना; नमाजी बुजुर्ग पर हमला कर युवक फरार, मेडिकल कॉल...

Abhishek Banerjee Arrest Warrant: TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें; मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाई

भोपाल: पश्चिम बंगाल की राजनीति के बड़े चेहरे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कानूनी तौर पर बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। कोर्ट ने यह निर्णय तब लिया जब याचिकाकर्ता (अभिषेक बनर्जी) के वकील सुनवाई के दौरान अपनी याचिका के समर्थन में बहस करने के लिए उपस्थित नहीं हुए।

📜 क्या है पूरा मामला?

यह विवाद नवंबर 2020 का है। कोलकाता में एक राजनीतिक सभा के दौरान अभिषेक बनर्जी ने कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की एमपी/एमएलए (MP/MLA) कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

🚫 रोक क्यों हटाई गई?

अभिषेक बनर्जी ने पहले इस वारंट को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 12 नवंबर 2025 को कोर्ट ने गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, बुधवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो अभिषेक बनर्जी की ओर से पैरवी के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ। एकलपीठ ने इस उदासीनता को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की अब इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई रुचि नहीं है।

⚠️ अब क्या होगा?

हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक को हटाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। साथ ही, कोर्ट ने इस आदेश की प्रति भोपाल की विशेष न्यायालय (MP/MLA Court) को भेजने के निर्देश दिए हैं। अब इस आदेश के बाद भोपाल की निचली अदालत अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।