ब्रेकिंग
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला: ऑनलाइन फॉर्म 6 से हटाई गई पूर्वजों से संबंधित अतिरिक्त घोषणा अक्टूबर आते ही दमघोंटू होने लगती है हवा: पॉल्यूशन बढ़ने से पहले ही दिल्ली-NCR में सिस्टम हुआ एक्टिव रबी सीजन 2027-28 के लिए 6 फसलों की MSP में बढ़ोतरी: किसानों को लागत पर मिलेगा 50% से 106% तक मुनाफा Gujarat Politics: पूर्व CM शंकर सिंह वाघेला की फिर होगी कांग्रेस में वापसी? नई पार्टी का ऐलान टाला; ... Jhalawar News: मां नेत्रहीन और पिता मूकबधिर, खेत से लापता 7 वर्षीय इकलौते बेटे का कुएं में मिला शव; ... Maharashtra Cannabis Bust: सोलापुर में गन्ने के खेत से ₹1.05 करोड़ का गांजा जब्त, 12 फीट ऊंचे 240 पौ... Bihar Flood Alert: नेपाल में बारिश से गंगा-गंडक उफान पर, सारण में तटबंध टूटने से दर्जनों गांव डूबे, ... Bareilly Cyber Crime News: बरेली में साइबर ठगों का बड़ा जाल, छह वारदातों में उड़ाए लाखों; टेलीग्राम ... UP Politics: 'नौकरी छोड़ ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर घिरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बचाव में उतरे ओपी... अखिलेश यादव संग दिखे योगी के मंत्री राकेश सचान: राज्यसभा चुनाव के बीच तस्वीर ने बढ़ाई सियासी सरगर्मी

लोगों को सख्त चेतावनी, जल्दी से कर लें ये काम नहीं होगा सख्त Action

दीनानगर: पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी के तहत आज गुरजिंदर सिंह सरोया, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुनीत डिगरा, सहायक टाउन प्लानर, दविंदरपाल सिंह, जूनियर इंजीनियर और जिला प्रशासन/रेगुलेटरी विभाग की संयुक्त टीम की देखरेख में दीनानगर के गांव अवांखा में पापरा एक्ट 1995 का उल्लंघन कर एक अनाधिकृत कॉलोनी बनाई गई, जिसे गिरा दिया गया है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार दीनानगर के गांव अवांखा में विकसित अनाधिकृत कालोनी को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनी के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर गुरदासपुर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित एक्ट के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाकर संबंधित थाना प्रभारी को अगली कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।

इस अवसर पर आम जनता से अपील करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा अप्रूव न की गई अवैध कालोनियों में प्लाट नहीं खरीदना चाहिए तथा किसी भी कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी जरूर लेनी चाहिए ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जिन भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया है, वे तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कालोनियों को नियमित करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग की मंजूरी के बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।