Supreme Court News: राहुल गांधी की मानहानि याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2018 के आपराधिक मानहानि मामले में देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रही आगे की पूरी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि केस को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने यह अहम आदेश सुनाया है।
📝 क्या है पूरा विवाद? राफेल सौदे और ‘कमांडर-इन-थीफ’ टिप्पणी से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई कथित बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ‘कमांडर-इन-थीफ’ और ‘चोरों के सरदार’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता महेश श्रीश्रीमल ने महाराष्ट्र के गिरगांव मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का तर्क था कि इन टिप्पणियों से प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल और उसके कार्यकर्ताओं की छवि को ठेस पहुँची है, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था।
🛡️ बचाव पक्ष की दलील: किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया गया, सुप्रीम कोर्ट करेगा हाईकोर्ट के फैसले की जांच
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि यह शिकायत कानूनी रूप से पोषणीय (मेंटेनेबल) नहीं है, क्योंकि अपने ट्वीट या बयान में उन्होंने बीजेपी या किसी विशिष्ट राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट न केवल महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांग चुका है, बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश की वैधानिकता की जांच करने के लिए भी सहमत हो गया है जिसमें याचिका खारिज की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से फिलहाल कांग्रेस खेमे को बड़ी राहत मिली है।