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खंडवा में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, 5 अप्रैल तक रहेंगे सख्त नियम

खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार, आगामी 5 अप्रैल 2026 तक हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरीय निकायों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा।

अनुमति के लिए 15 दिन पहले आवेदन अनिवार्य नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजनों से आम जनता के आवागमन में बाधा न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शासकीय वाहनों को रास्ता देने में सहयोग करें।

नो ड्रोन जोन और वीडियोग्राफी के नियम कलेक्टर ने खंडवा शहर को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया है। रैली या जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ और शामिल होने वाले व्यक्तियों व वाहनों की संख्या की जानकारी देनी होगी। साथ ही, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी पुलिस के निर्देशन में कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्च आयोजक ही उठाएंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्र और अन्य प्रतिबंध

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद इनके उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

  • सार्वजनिक भवनों, खंभों और सड़कों के आसपास झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • रैली में शामिल वाहनों में ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।