ब्रेकिंग
पुडुचेरी में पीएम मोदी का 'शक्ति प्रदर्शन'! फूलों की बारिश और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजा शह... नारी शक्ति वंदन बिल में इतनी 'जल्दबाजी' क्यों? चुनावी मास्टरस्ट्रोक या कोई बड़ा बदलाव; पर्दे के पीछे... क्या BJP में शामिल होने वाले हैं राघव चड्ढा? आतिशी की 'रहस्यमयी मुस्कान' ने बढ़ा दी सियासी हलचल! छोटी बहन का खौफनाक 'डेथ प्लान'! प्रेमी के साथ मिलकर बड़ी बहन के आशिक को उतारा मौत के घाट; चाकू से गो... Meerut Crime: फौजी पति की हत्या के पीछे निकली अपनी ही पत्नी, प्रेमी के साथ मिलकर रचा था मौत का तांडव Noida Weather Update: नोएडा में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश ने दी दस्तक; किसानों के चेहरे पर छाई ... AAP में खलबली! राघव चड्ढा के समर्थन में उतरे भगवंत मान; बोले— "जेल और जांच से नहीं डरते केजरीवाल के ... नोएडा की सड़कों पर 'मौत' का पहरा! आवारा कुत्तों ने पूर्व अधिकारी को बुरी तरह नोंचा; लहूलुहान हालत मे... बंगाल चुनाव में 'सुरक्षा' पर संग्राम! TMC से जुड़े लोगों के साथ 2100 पुलिसकर्मी तैनात; चुनाव आयोग ने... नाई की दुकान में 'मौत का प्लान'! रेलवे सिग्नल बॉक्स उड़ाने की थी साजिश; UP ATS ने ऐसे दबोचे 4 संदिग्...

सुबह 8 से शाम 6 तक लग गई पाबंदियां, जारी हो गए नए Order

जलालाबाद,फाजिल्का: जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंधियां जारी की हैं। ये प्रतिबंध 30 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में 50 माइक्रोन से कम मोटाई, 8*13 से कम आकार तथा बिना प्रतिबंधित रंग वाले डिस्पोजेबल प्लास्टिक लिफाफों के निर्माण/उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा इन लिफाफों को नालियों/सीवरेजों या सार्वजनिक स्थानों पर फैंकना भी प्रतिबंधित है। एक अन्य आदेश जारी कर आम जनता को फाजिल्का जिले की सीमा के निकटवर्ती गांवों और बी.पी.ओ. में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है। सीमा क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से फाजिल्का जिले में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ बी.ओ.पी. के पास आम जनता के यातायात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। यह आदेश सेना, बी.एस.एफ., पुलिस, ठेकेदारों और सैन्य क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परमिट वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होगा।

एक अन्य आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने फाजिल्का जिले की सीमा के भीतर कोबरा/कांटेदार तार की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों ने अपने भूखंडों, खेतों और अन्य क्षेत्रों को जानवरों से बचाने के लिए कांटेदार तारों के साथ-साथ कोबरा तार का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो बहुत नुकीले होते हैं और वन्यजीवों और मनुष्यों दोनों के जीवन के लिए खतरा पैदा करते हैं। जिलाधीश ने कहा कि उनके ध्यान में आया है कि जिले में मैरिज पैलेसों में आयोजित समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार लेकर चलना तथा हवा में फायर करना एक फैशन बन गया है, जिससे कई बार अप्रिय घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जिले में चल रहे मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवा में फायर करने पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। आदेशों में संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे फाजिल्का जिले की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने अधीन अधिकारियों/कर्मचारियों/चौकीदारों की 24 घंटे ड्यूटी लगाएं, ताकि किसी भी संगठन द्वारा हिंसक प्रदर्शन को रोका जा सके।