ब्रेकिंग
Operation Sankalp to Urja Suraksha: ईरान-अमेरिका तनाव के बीच भारतीय नौसेना का सबसे खतरनाक और बड़ा रेस... Delhi Terror Plot: पाकिस्तान से रची जा रही दिल्ली दहलाने की साजिश; ISI समर्थित TTH मॉड्यूल के 8 आतंक... Manipur Encounter: भारतीय सेना और असम राइफल्स की बड़ी कार्रवाई; चुराचांदपुर में UKNA उग्रवादी ढेर India-USA Relations: गृह मंत्री अमित शाह और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की बैठक; आतंकवाद और ड्रग्स तस... NEET Paper Leak News: 'पेपर लीक रोकने के उपाय या कॉमेडी सर्कस?' नीट विवाद पर केजरीवाल का केंद्र सरका... Doctor Kills Domestic Help: दिल्ली के पॉश इलाके में सनसनी; डॉक्टर के घर काम करने वाली महिला की हत्या... Shiv Sena UBT Crisis: उद्धव ठाकरे की बैठक से 6 सांसद नदारद; क्या टूटने वाली है शिवसेना UBT? जानें का... Bihar Heli Tourism: पटना से अब राजगीर, कैमूर और वाल्मीकिनगर तक होगी हवाई यात्रा; जानें किराया और पर्... Ranchi Police Encounter: आरएसएस कार्यालय हमला केस का मुख्य आरोपी घायल; हथियार छीनकर भागने की कोशिश म... MP Archaeological Survey: पुजारी के निजी संग्रह से मिला झांसी रियासत का बैज और दुर्लभ सामूहिक चित्र;...

छूट जाए ट्रेन तो भी बेकार नहीं होगा टिकट, ऐसे कर सकेंगे दूसरे ट्रेन में सफर… जान लें नियम

रेलवे को भारत (Indian Railways) की लाइफलाइन कहा जाता है. रोजाना 2.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग ट्रेनों में यात्रा करते हैं. अगर कोई तीज-त्योहार हो तो ट्रेनों में टिकट (Train Ticket Cancel Refund) मिल पाना भी मुश्किल हो जाता है. रोजमर्रा में कई यात्री ऐसे भी होते हैं जिनकी ट्रेन छूट भी जाती है. लेकिन ऐसे में क्या टिकट बेकार हो जाता है या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए आज हम आपको रेलवे के कुछ नियम बताएंगे.

रेलवे के नियमों के मुताबिक, सब चीज इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कौन-सा टिकट है. अगर आपके पास जनरल टिकट है तो आप बिना किसी दिक्कत के उसी कैटेगरी की किसी दूसरी ट्रेनसे सफर कर सकते हैं. हालांकि, अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी की ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

मेल-एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता. अगर आप ऐसी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफर करते हैं तो टीटीई आपको बिना टिकट का यात्री मान सकता है और जुर्माना वसूल सकता है.

रिजर्वेशन वाला टिकट है तो?

अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई तो आप उस टिकट पर दूसरी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते. अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो टीटीई आपको बेटिकट मान सकता है और नियमों के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा. वहीं, अगर जुर्माना नहीं भरते हैं, तो कानूनी कार्रवाई और जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. ऐसे में सही तरीका यह है कि आप रिफंड के लिए अप्लाई करें और दूसरी ट्रेन में यात्रा के लिए नया टिकट लें.

TDR फाइल करने का तरीका

अगर ट्रेन छूट गई है, तो रिजर्वेशन टिकट का रिफंड पाने के लिए TDR फाइल करना होगा. अगर टिकट काउंटर से लिया गया था तो आपको ऑफलाइन TDR फाइल करना होगा. रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और जमा करना होगा. अगर टिकट ई-टिकट है तो आपको IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर लॉग इन करना होगा.

टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियम क्या हैं?

रेलवे के नियमों के अनुसार, तत्काल टिकट कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं मिलता. अगर ट्रेन के शेड्यूल डिपार्चर टाइम से 48 घंटे से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं, तो 25% राशि काटी जाएगी. 12 से 4 घंटे पहलेटिकट कैंसिल करने पर 50% रकम कटेगी. वेटिंग लिस्ट और आरएसी (RAC) टिकट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा.