ब्रेकिंग
Chitrakoot News Today: कानपुर से दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर को... Balaghat News Today: 2009 से फर्जी मेडिकल डिग्री पर दे रहा था सेवा, बिरसा में पूर्व बीएमओ के खिलाफ प... Durga Puja Ranchi Update: त्योहारी सीजन में नगर निगम कर्मचारियों के अल्टीमेटम से बढ़ी मुश्किलें, जयप... Surajpur Crime News: जयनगर में मां और 12वीं के छात्र बेटे की संदिग्ध हालत में मिली लाश, इलाके में फै... Kunkuri Elephant Attack Panic: महागिरजाघर और होली क्रॉस अस्पताल परिसर में पहुंचा लोनर हाथी, दहशत में... Bhilai Student Suicide: अस्थि विसर्जन में नहीं ले जाने से नाराज था छात्र, जामुल थाना क्षेत्र में घर ... Dongargarh Double Murder: राजनांदगांव में मां-बेटे की बेरहमी से हत्या, गंभीर रूप से घायल बेटी अस्पता... Bastar Dussehra 2026: बस्तर दशहरे की अनूठी परंपरा, दंतेश्वरी मंदिर में कलश स्थापना के साथ जलाई गई अख... Hazaribagh Fire News: बड़ा बाजार के मोटरसाइकिल शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों के वाहन जलकर खाक Jharkhand News: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ राहुल गांधी के आह्वान पर भड़की सियासत, दिल्ली प्रदर्शन मे...

Faridkot News: फरीदकोट में खाली पड़े प्लॉटों को लेकर सख्त आदेश जारी, गंदगी फैलाने पर होगी कार्रवाई

फरीदकोट जिले में निजी कब्जे और मालिकाना हक वाले खाली पड़े प्लॉटों को लेकर जिला प्रशासन ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट राहुल चाबा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023) की धारा 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। इसके तहत फरीदकोट जिले की सीमा के भीतर खाली प्लॉटों में कचरा, गंदगी और सीवेज (गंदा पानी) जमा होने से फैलने वाली गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।

🧹 प्लॉट मालिकों को खुद करानी होगी सफाई और बाउंड्री

जारी किए गए इन आधिकारिक आदेशों के अनुसार, शहर में जिन लोगों के भी खाली प्लॉट हैं, उनके मालिकों या कब्जाधारियों को अपने प्लॉट में जमा कचरे के ढेर, गंदगी और रुके हुए बारिश के पानी की सफाई अपने स्तर पर तुरंत करवानी होगी।

  • यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसी भी खाली प्लॉट के चारों ओर पक्की बाउंड्री वॉल (दीवार) या बाड़ (Fencing) बनाई जाए, ताकि उसमें कोई बाहर से कचरा न फेंक सके और पानी या कचरा जमा होने से रोका जा सके।

🦟 बीमारियों से बचाव के लिए 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे आदेश

जिला मजिस्ट्रेट राहुल चाबा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शहर में अलग-अलग जगहों पर खाली पड़े प्लॉटों में कचरा, गंदगी और गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां फैलाने वाले मच्छर व अन्य नुकसानदायक जीव पैदा होते हैं। इस प्रकार की स्थितियां शहर के आम नागरिकों की सेहत के लिए एक गंभीर खतरा बन रही हैं। इन जानलेवा बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए खाली प्लॉटों की साफ-सफाई बेहद जरूरी है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये सख्त आदेश आगामी 2 दिसंबर, 2026 तक पूरे जिले में लागू रहेंगे।