ब्रेकिंग
Sagar Police Action: मालथौन इलाके में पुलिस और 30 हजार के इनामी बदमाशों के बीच मुठभेड़; 2 देसी कट्टे... Delhi Crime News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपियों का खुलासा, पार्क की टूटी दीवारों और सुरक्षा... Delhi Teenager Stabbing Case: मामूली कहासुनी में किशोर की हत्या, भाई को भी मिल रही जान से मारने की ध... Ayodhya Crime News: चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, सभी 8 आरोपियों के खिलाफ अदालत में ... Legal Action on Youtuber: निशु आजाद और संजय आजाद के खिलाफ FIR की मांग, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस क... Haryana Crime News: पुलिस जांच से असंतुष्ट मृतका के पिता पहुंचे अदालत, स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने... Ola Uber Ban Chandigarh: ओला-उबर के लाइसेंस रद्द होने के बाद शुरू हुई 'भारत टैक्सी', जानिए यात्रियों... Haryana News: लगातार चौथी बार देश में अव्वल रही करनाल शुगर मिल, केंद्रीय मंत्रियों ने दी प्रतिष्ठित ... NCC DG Team Selection: हरियाणा के होनहार शूटर विजयन्त ढाण्डा ने बढ़ाया राज्य का मान, देश के टॉप-12 शू... Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज...

Legal Action on Youtuber: निशु आजाद और संजय आजाद के खिलाफ FIR की मांग, पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को दिया निर्देश

सीजेपी आंदोलन से चर्चा में आई यूट्यूबर निशु आजाद और उनके पिता संजय आजाद की मुश्किलें आने वाले दिनों में काफी बढ़ सकती हैं. हिंदू देवी-देवताओं जैसे भगवान शिव, दुर्गा, सरस्वती और कृष्ण को लेकर सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से ताजा रिपोर्ट तलब कर ली है. अदालत ने पुलिस से स्पष्ट रूप से यह बताने को कहा है कि इस पूरे मामले में अब तक क्या कानूनी कार्रवाई की गई है.

📝 2. अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने दायर की याचिका, धार्मिक भावनाएं आहत करने और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप

यह महत्वपूर्ण याचिका अधिवक्ता अमिता सचदेवा की ओर से अदालत में दायर की गई है. इस याचिका में मुख्य रूप से संजय आजाद और उनकी बेटी निशु आजाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि दोनों ने अपने वीडियो और बयानों के जरिए हिंदू देवी-देवताओं के संबंध में अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जिससे आम जनमानस की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और समाज में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा मिला है.

🏛️ 3. पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, BNS की इन धाराओं के तहत FIR दर्ज करने की उठी मांग

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और वैमनस्य फैलाने के आरोपों से जुड़े इस संवेदनशील मामले में दिल्ली पुलिस को आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है. साथ ही, मामले में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) दाखिल करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने अदालत से अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 299 और 353 के तहत एफआईआर दर्ज करने के तुरंत निर्देश दिए जाएं.