ब्रेकिंग
पीथमपुर में स्थापित हुआ आधुनिक ईवी प्लांट: सालाना बनेंगी 5000 इलेक्ट्रिक बसें भोपाल के जेपी अस्पताल में हज-2027 की तैयारियां तेज: मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस जांच शुरू सागर जहरीली शराब कांड पर पूर्व सीएम का तीखा हमला: मंत्री गोविंद राजपूत पर लगाए गंभीर आरोप अनाज के दानों से विदेशी मेहमानों का अनोखा स्वागत: नर्मदापुरम के किसान ने दिखाई अनूठी कला MP Barrier Free Tolling: देवास-भोपाल कॉरिडोर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू, FASTag और कैमरों से ऑटोमैटिक क... Ladli Behna Yojana 40th Installment: 13 सितंबर को आगर-मालवा से 40वीं किस्त जारी करेंगे सीएम मोहन याद... Indore Police Bravery: इंदौर में धू-धू कर जली कार, ट्रैफिक पुलिस टीम ने कांच तोड़कर चालक को निकाला; ... Jabalpur News: 4 साल पहले तोड़ा स्कूल भवन, आज तक नहीं बनी छत; पेड़ के नीचे और आंगनबाड़ी में पढ़ने को... Jabalpur News: कीचड़ भरे रास्ते पर तड़पकर हुई डिलीवरी, गुस्साए पूरे गांव ने फावड़ा उठाकर खुद बना डाल... जबलपुर में बेलगाम डंपर का कहर: मंदिर से घर लौट रही महिला शिक्षिका को कुचला, इलाज के दौरान मौत

Amity University Ranchi Violence: छात्र से मारपीट, नकदी-सोने का लॉकेट छीनने का आरोप; विधायक पुत्र समेत कई पर एफआईआर

रांची (झारखंड): राजधानी रांची स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर छात्रों के बीच हुई कथित मारपीट और विवाद के मामले में नया मोड़ सामने आया है।

इस प्रकरण में अब दूसरे पक्ष की ओर से भी विधानसभा थाने में विधिवत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है। इससे पूर्व जनार्दन पासवान के पुत्र की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था, वहीं अब जनार्दन पासवान के पुत्र सौरभ कुमार तथा उनके साथियों के विरुद्ध भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। विश्वविद्यालय के 20 वर्षीय छात्र के साथ कथित तौर पर मारपीट, गाली-गलौज, गला दबाने, सोने का लॉकेट व नकद 4,500 रुपये छीनने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के तहत विधानसभा थाने में यह कानूनी कार्रवाई की गई है।

📋 जनार्दन पासवान के बेटे समेत कई पर केस: मारपीट और छिनतई के गंभीर आरोप

प्राथमिकी का विवरण और नामजद आरोपी:

  • नामजद अभियुक्त: दर्ज एफआईआर में सौरभ कुमार (जनार्दन पासवान के बेटे), वासु दुबे, हर्षवर्धन तिवारी, प्रतीक शिवा और 3-4 अज्ञात युवकों को आरोपी बनाया गया है।

  • पीड़ित छात्र: शिकायतकर्ता के अनुसार, उनका 20 वर्षीय पुत्र लकी राज एमिटी यूनिवर्सिटी में बीबीए द्वितीय वर्ष का छात्र है।

  • घटना का समय: 7 सितंबर को दोपहर लगभग 2:00 बजे कक्षा समाप्त होने के बाद जब लकी राज मुख्य द्वार से बाहर निकल रहा था, तभी गेट के बाहर खड़े युवकों ने उसे रोक लिया।

  • विवाद की शुरुआत: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्य द्वार पर मौजूद युवकों के पास शराब की बोतलें और बेल्ट थीं। लकी राज को देखते ही कथित रूप से गाली-गलौज की गई, जिसका विरोध करने पर विवाद मारपीट में तब्दील हो गया।

🚨 सोने का लॉकेट और नकदी छीनने का आरोप: राजनीतिक रसूख दिखाकर दी धमकी

आरोप और धमकी का ब्योरा:

  • छिनतई का आरोप: दर्ज शिकायत के अनुसार, हाथापाई के दौरान छात्र के गले से सोने का लॉकेट और जेब में रखे 4,500 रुपये छीन लिए गए।

  • रसूख की धमकी: शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने कथित रूप से अपने पिता के विधायक होने का हवाला देते हुए गंभीर परिणाम भुगतने और हत्या करने पर भी कोई कार्रवाई न होने की धमकी दी।

  • झूठे केस में फंसाने की बात: पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि छात्र को एससी/एसटी एक्ट के झूठे मामले में फंसाकर भविष्य बर्बाद करने की चेतावनी दी गई।

🤼 गला दबाने और बेल्ट से हमले का आरोप: अन्य छात्रों ने मौके पर पहुंचकर बचाया

घटनास्थल का घटनाक्रम:

  • शारीरिक हमला: शिकायत में कहा गया है कि सौरभ कुमार ने जान से मारने की नीयत से छात्र का गला दबाने का प्रयास किया, जबकि अन्य युवकों ने लात-घूंसों और बेल्ट से हमला किया।

  • साथियों के जुटने पर बीच-बचाव: परिसर में हंगामा बढ़ता देख अन्य छात्र एकत्र हो गए, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और लकी राज को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया।

  • हथियार लाने की धमकी: आरोप के अनुसार, भीड़ बढ़ने पर आरोपियों ने अपने अन्य साथियों को बुलाने और गोली मारने की धमकी दी।

🚓 112 पर नहीं लगा फोन: थाने ले जाने के दौरान हुआ घटनाक्रम

पुलिस सूचना और थाने का सफर:

  • आपातकालीन नंबर पर संपर्क: मौके पर उपस्थित छात्रों ने पुलिस सहायता के लिए 112 नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो सका।

  • थाने जाने का निर्णय: हंगामा बढ़ने के बाद अन्य साथी वहां से निकल गए, जिसके उपरांत छात्रों ने स्थिति को देखते हुए आरोपी को वाहन में बैठाकर विधानसभा थाने ले जाने का प्रयास किया।

  • झूठी सूचना देने की बात: शिकायत के अनुसार, रास्ते में आरोपी ने फोन पर अपने अपहरण की झूठी सूचना देने का प्रयास कर फोन फ्लाइट मोड पर डाल दिया, जिसके बाद उसे वाहन से उतारकर पैदल ही थाने पहुंचाया गया।

📌 लंबे समय से प्रताड़ित करने का आरोप: BNS की कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पारिवारिक पृष्ठभूमि और विधिक धाराएं:

  • पूर्व प्रताड़ना का आरोप: छात्र की माता प्रियंका सिंह ने शिकायत में कहा कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से ही उनका बेटा इन युवकों द्वारा लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने कॉलेज जाने से भी मना किया था।

  • लागू धाराएं: विधानसभा थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 304(2), 351(2), 351(3), 352 और 3(5) के तहत औपचारिक केस दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की निष्पक्ष तफ्तीश शुरू कर दी है।