ब्रेकिंग
Ram Mandir Donation Scam SIT: सुप्रीम कोर्ट में SIT का खुलासा; राम मंदिर काउंटिंग रूम से चोरी के 105... Delhi High Court PIL: डीटीसी बस हड़ताल से थमीं दिल्ली की रफ्तार; जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की पीठ करे... Faridabad CM Flying Raid: तिगांव में अवैध बुलेटप्रूफ कार वर्कशॉप पर CM फ्लाइंग का छापा; 4 लग्जरी गाड... Gurugram MCG Action: भोंडसी में नगर निगम का बड़ा बुलडोजर एक्शन; 6 अवैध भवन सील, 4 ध्वस्त Gurugram Crime News: गुड़गांव की नाथूपुर सब्जी मंडी में हिताची ATM में लगी भीषण आग; मशीन में रखा कैश... Raipur News: रायपुर उत्तर में विधायक पुरन्दर मिश्रा की 8 दिवसीय पदयात्रा; सीएम साय करेंगे आगाज, राज्... Kanker Yuva Udaan Event: '2047 तक विकसित भारत का सपना युवाओं के कंधे पर'; कांकेर में बोले युवा आयोग ... Kanker BSF Camp News: माओवाद के साये से निकलकर वर्दी के सपने; कांकेर के तुमापाल में BSF कैंप में उमड... Raipur News: भाटागांव सब्जी बाजार विवाद में आयुक्त का आश्वासन; 7 दिनों में सामने आएंगे लॉटरी आवंटन क... Chhattisgarh News: कोरबा के पूछपारा में शर्मनाक घटना; नमाजी बुजुर्ग पर हमला कर युवक फरार, मेडिकल कॉल...

Recharge Plan Expiry: क्या रिचार्ज खत्म होते ही बंद हो सकती है इनकमिंग कॉल? संसद में उठा बड़ा सवाल, सरकार ने दिया यह जवाब

मोबाइल का रीचार्ज प्लान खत्म होते ही तुरंत इनकमिंग कॉल रोक दिए जाने का मुद्दा अक्सर हर मोबाइल यूजर को परेशान करता है। यह सवाल अब देश की संसद में भी उठाया गया है, जिस पर सरकार की तरफ से आधिकारिक जवाब सामने आया है। आइए जानते हैं कि इस मामले पर नियमों और सरकार का क्या कहना है।

🏛️ सांसद राजकुमार रोत ने संसद में उठाए कई सवाल

राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद (MP) राजकुमार रोत ने संसद में दूरसंचार कंपनियों की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि रिचार्ज वैलिडिटी खत्म होने पर इनकमिंग सर्विस रोकने की यह स्कीम कब शुरू हुई थी, इसके पीछे का रेगुलेटरी आधार क्या है और इससे टेलीकॉम कंपनियों को कितना फायदा हुआ है? इसके अलावा उन्होंने दो सिम कार्ड रखने वाले उपभोक्ताओं की परेशानियों और रिचार्ज की अवधि समाप्त होते ही इनकमिंग सेवाएं बंद न करने के लिए कड़े नियम बनाने की मांग को लेकर भी सरकार से सवाल किया।

📡 सरकार और संचार राज्य मंत्री की तरफ से मिला यह जवाब

सवालों के जवाब में संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि TRAI एक्ट, 1997 के तहत टेलीकॉम सर्विस के रेट नोटिफ़ाई करने का अधिकार TRAI के पास है। मौजूदा नियमों के अनुसार, बाजार की प्रतिस्पर्धा और कमर्शियल शर्तों के आधार पर कंपनियां अपने टैरिफ खुद तय करती हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में TRAI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ऐसा कोई विशेष नियम या मैंडेट नहीं है जो रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग सर्विसेज को रोकने से रोकता हो।

📅 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी को लेकर क्या है नियम?

सांसद द्वारा पूछे गए एक अन्य सवाल कि क्या 28 दिनों के बजाय 30 दिनों की रिचार्ज वैलिडिटी अनिवार्य की जा रही है, के जवाब में सरकार ने बताया कि TRAI ने दूरसंचार शुल्क आदेश (66वें और 67वें संशोधन) के तहत पहले ही यह अनिवार्य किया हुआ है कि प्रत्येक टेलीकॉम ऑपरेटर को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक स्पेशल टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर 30 दिनों की वैधता के साथ देना होगा। साथ ही, इन प्लान्स को हर महीने की एक ही तारीख को रिन्यू करने की सुविधा भी दी जानी चाहिए।