ब्रेकिंग
Hisar ACB News Haryana: फिटनेस सेंटर की अनुमति देने की एवज में ले रहा था रिश्वत, एसीबी ने बिछाया जाल MP Politics News Jitu Patwari: 'बाघों के कॉरिडोर में माइनिंग क्यों?'; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरक... Akhilesh Yadav PDA Campaign UP Election 2027: जो पीड़ित, वही पीडीए... कांग्रेस के गढ़ से सपा ने फूंक... SP Chief Akhilesh Yadav Raebareli Visit: भगवान कृष्ण और सुदामा की थीम पर लगा बैनर, विधायक राहुल लोधी... Kanpur Millionaire Pharma Trader Murder: करोड़पति दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड में चौंकाने वा... Uttar Pradesh Crime News: महोबा में नशेड़ी बेटे की हैवानियत, मामूली बात पर मां की हत्या कर गिरफ्तार ... Run For Safe Digital Bharat Chandigarh: ट्राईसिटी मैराथन में फिटनेस के साथ साइबर सुरक्षा का संदेश, ग... Haryana Road Accident Update: सिरसा सड़क हादसे में मची चीख-पुकार, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर... Haryana Fatal Bike Crash: हांसी के नारनौंद क्षेत्र में हुआ खौफनाक सड़क हादसा, तीन परिवारों में पसरा ... Chandigarh News Gen-Z Mayor Claim: चुनाव से पहले आप का बड़ा दावा, कहा—जीत के बाद हमारी पार्टी से बनेग...

उम्रकैद और 25 लाख जुर्माना… पंजाब में बेअदबी पर सख्त कानून, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को यह जानकारी दी. इस विधेयक में गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ किसी भी प्रकार की बेअदबी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा. यह विधेयक 13 अप्रैल को पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था.

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पास हुए विधेयक पर माननीय राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. अब यह विधेयक कानून बन गया है. मैं वाहेगुरु जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझ जैसे सेवक से यह सेवा ली. पूरी संगत का धन्यवाद.

13 अप्रैल को पेश किया था विधेयक

आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने 13 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2008 में संशोधन पेश किया था, ताकि गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को और कड़ी सजा दी जा सके. जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य बेअदबी की घटनाओं पर रोक लगाना और गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखना है.

खास बात यह है कि पंजाब में लगातार सरकारों द्वारा बेअदबी पर एक सख्त कानून बनाने की यह तीसरी कोशिश है. पिछली सरकारों के बिल विधानसभा से तो पास हो गए थे, लेकिन केंद्र में अटके रह गए, जिससे वे कानून नहीं बन पाए. इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार द्वारा पेश किया गया मौजूदा बिल अब राज्य के भीतर सभी चरणों से पास हो चुका है. संशोधित प्रावधानों के तहत, बेअदबी के किसी भी काम पर कम से कम सात साल की कैद होगी, जिसे बढ़ाकर 20 साल तक किया जा सकता है. साथ ही 2 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा. यदि यह अपराध सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तहत किया जाता है, तो सजा बढ़कर कम से कम 10 साल हो जाएगी.