ब्रेकिंग
Jammu Kashmir News: गांदरबल एनकाउंटर को लेकर विधानसभा में घमासान, कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन; सरक... नासिक का 'भोंदू बाबा' रविंद्र गिरफ्तार, 100 से अधिक महिलाओं से दरिंदगी, मोबाइल से मिले 87 अश्लील वीड... Korba Accident: हनुमान जयंती शोभायात्रा में बड़ा हादसा, पेट्रोल से करतब दिखा रही महिला झुलसी; कोरबा ... Ghaziabad Gangwar: गैंगस्टर राहुल चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 गोलियां लगने के बाद भी 30 मिनट तक खु... Aniruddhacharya Case: सोशल मीडिया से हटाने होंगे अनिरुद्धाचार्य के 'फर्जी' वीडियो, दिल्ली हाई कोर्ट ... Nashik Road Accident: महाराष्ट्र के नासिक में भीषण हादसा, कुएं में गिरी कार; एक ही परिवार के 6 बच्चो... Weather Update Today: दिल्ली-NCR में कभी धूप-कभी बारिश, UP-बिहार में IMD का अलर्ट; जानें एमपी-राजस्थ... पुडुचेरी में पीएम मोदी का 'शक्ति प्रदर्शन'! फूलों की बारिश और 'भारत माता की जय' के नारों से गूंजा शह... नारी शक्ति वंदन बिल में इतनी 'जल्दबाजी' क्यों? चुनावी मास्टरस्ट्रोक या कोई बड़ा बदलाव; पर्दे के पीछे... क्या BJP में शामिल होने वाले हैं राघव चड्ढा? आतिशी की 'रहस्यमयी मुस्कान' ने बढ़ा दी सियासी हलचल!

मानहानि मामले में राहुल गांधी को समन, वीर सावरकर से जुड़ा है केस

महाराष्ट्र के नासिक जिले की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को समन जारी किया है. वीर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में समन जारी किया है. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नासिक, दीपाली परिमल केडुस्कर ने 27 सितंबर को राहुल गांधी को इस संबंध में एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिया गया बयान प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रतीत होता है.

राहुल गांधी को मामले की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से या अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना होगा, जिस पर अभी निर्णय होना बाकी है. शिकायतकर्ता एक गैर सरकारी संगठन के निदेशक हैं. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उन्होंने हिंगोली में राहुल गांधी द्वारा संबोधित एक संवाददाता सम्मेलन और नवंबर 2022 में कांग्रेस नेता द्वारा दिए गए भाषण को सुना और देखा है.

राहुल गांधी पर क्या आरोप?

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इन दोनों मौकों पर अपने भाषण और दृश्य चित्रणों से वीर सावरकर की प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया और समाज में उनकी छवि को धूमिल करने की भी कोशिश की. शिकायतकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा कि सावरकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिन्न हैं और यह टिप्पणी मानहानिकारक प्रतीत होती है.

शिकायतकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने इसके बाद आरोप लगाया कि सावरकर ने हाथ जोड़कर रिहाई के लिए प्रार्थना की और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का वादा भी किया. अदालत ने सभी दलीलों पर गौर करने के बाद कहा, रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करने पर, अभियुक्त द्वारा एक देशभक्त व्यक्ति के खिलाफ दिए गए बयान प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रतीत होते हैं.

मजिस्ट्रेट ने कहा कि मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं. इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि और जानबूझकर अपमानित करने से संबंधित धाराओं के तहत नोटिस जारी किया.