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पंजाब के फिरोजपुर में पराली जलाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, ममदोट और मल्लांवाला थाने में मामले दर्ज

फिरोजपुर: पंजाब राज्य में धान की कटाई के बाद खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पर्यावरण को बचाने के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस महकमे ने बेहद सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी के तहत फिरोजपुर के थाना ममदोट और थाना मल्लांवाला की पुलिस ने खेतों में धान के अवशेषों (पराली) को आग के हवाले करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

ममदोट थाना क्षेत्र में सेटेलाइट मैपिंग के जरिए हुआ खुलासा, अज्ञात किसानों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) की ओर से अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाले सेटेलाइट डेटा और मैपिंग के आधार पर थाना ममदोट पुलिस को पराली जलाने के मामलों की सूचना मिली थी। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है कि ममदोट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रहीमे के तथा गांव गट्टी महमूद के खेतों में कुछ किसानों द्वारा नियमों के विरुद्ध पराली जलाई गई थी। इन मामलों की आधिकारिक जांच की जिम्मेदारी सहायक थानेदार दर्शन सिंह को सौंपी गई है, जो साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।

मल्लांवाला में कृषि विभाग के क्लस्टर अफसरों के चालान के आधार पर कार्रवाई, पांच किसानों को किया गया नामजद

दूसरी ओर, थाना मल्लांवाला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के क्लस्टर अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट और चालानों के आधार पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक, इस कार्रवाई में गांव फतेहगढ़ सभरा के कुल 5 किसानों को नामजद किया गया है। इनमें गुरविंदर सिंह (पुत्र जरमल सिंह), सतनाम सिंह (पुत्र सुरजन सिंह), सुखबीर सिंह (पुत्र गुरमुख सिंह), जगजीत सिंह (पुत्र गुरमुख सिंह) और जगदेव सिंह (पुत्र जरमल सिंह) शामिल हैं। इन सभी पर खेतों में आग लगाकर वायु प्रदूषण फैलाने का आरोप है।

प्रशासन की किसानों को सख्त चेतावनी, पर्यावरण को बचाने के लिए पराली जलाने से बचें और नियमों का पालन करें

जिला प्रशासन ने एक बार फिर से सभी किसानों को अत्यंत सख्त चेतावनी जारी की है कि वे किसी भी स्थिति में खेतों में पराली या अवशेषों को आग न लगाएं। प्रशासन का कहना है कि धान की पराली जलाने से न केवल आसपास की आबोहवा दूषित होती है और सांस की गंभीर बीमारियां फैलती हैं, बल्कि यह कानूनी रूप से भी एक दंडनीय अपराध है। सरकार और अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कड़ी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रखी जाएगी।