Haryana Government Employees Hike: त्योहारी सीजन से पहले हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1.15 लाख कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सैलरी में 5% की बढ़ोतरी
चंडीगढ़: देश भर में मनाए जा रहे पावन त्यौहारी सीजन के बीच हरियाणा की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के तहत विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे 1.15 लाख से अधिक कर्मचारियों के मासिक वेतन में 5 प्रतिशत की सीधी बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले के संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय तथा वित्त विभाग की आपसी सहमति के बाद विधिवत आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के इन मेहनतकश कर्मचारियों की मासिक सैलरी में सीधे तौर पर 800 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
1 जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी नई संशोधित वेतन दरें, कर्मचारियों के बैंक खातों में आएगा चार महीने का एरियर
सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह संशोधित और बढ़ी हुई वेतन दरें आगामी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह है कि संबंधित कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर—इन चार महीनों का बकाया एरियर (Arrears) भी उनके आगामी वेतन के साथ जोड़कर एकमुश्त दिया जाएगा। त्यौहारी सीजन के इस दौर में कर्मचारियों के बैंक खातों में एकमुश्त अतिरिक्त राशि आने से उनके परिवारों में खुशी का माहौल है और वे अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर सकेंगे।
कर्मचारियों का नया वेतन ढांचा: कार्य अनुभव और जिला श्रेणियों (Category I, II & III) के आधार पर तय होगी सैलरी
कौशल रोजगार निगम के तहत आने वाले लेवल-1 से लेकर लेवल-3 तक के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में यह संशोधन किया गया है। नई सैलरी का पूरा गणित कर्मचारियों के कुल कार्य अनुभव और उनके तैनात किए गए जिले की कैटेगिरी (जैसे कैटेगिरी-I, II और III) पर पूरी तरह आधारित होगा:
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0 से 5 साल तक का अनुभव: कर्मचारियों को निर्धारित बेस रेट के अनुसार ही वेतन मिलेगा।
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5 से 10 साल तक का अनुभव: ऐसे अनुभवी कर्मचारियों को उनके बेस रेट से 10% अधिक वेतन दिया जाएगा।
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10 साल से अधिक का अनुभव: लंबे अनुभव वाले कर्मचारियों को उनके तय बेस रेट से पूरे 20% अधिक वेतन का लाभ मिलेगा।
सभी प्रशासनिक विभागों, बोर्ड-निगमों और जिला उपायुक्तों को भेजे गए कड़े अनुपालन निर्देश
इस जनहितकारी फैसले को धरातल पर तुरंत उतारने के लिए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी प्रमुख प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs), विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बोर्ड-निगमों तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के प्रमुखों को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि सभी विभाग अपने-अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के आगामी वेतन बिल नई संशोधित दरों और पिछले महीनों के एरियर की गणना के साथ ही तैयार करें, ताकि किसी भी कर्मचारी को असुविधा का सामना न करना पड़े।