Indian Railways Cancellation: 10 अक्टूबर को दिल्ली आने वाली सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द, जानिए टिकट रिफंड का पूरा नियम
भारतीय रेलवे ने 10 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। राजधानी दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह एहतियाती कदम उठाया है। रेलवे की ओर से एसएमएस (SMS) भेजकर प्रभावित यात्रियों को इस संबंध में लगातार जानकारी दी जा रही है। रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, इन दोनों प्रमुख स्टेशनों पर हर दिन करीब 75 हजार यात्री आना-जाना करते हैं। ऐसे में ट्रेनें रद्द होने पर यात्रियों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि उनके टिकट का क्या होगा और रिफंड मिलने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
💻 1. ऑनलाइन ई-टिकट (e-Ticket) का रिफंड कैसे मिलता है?
अगर आपने अपना टिकट आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए बुक किया था और ट्रेन पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, तो आपको टिकट कैंसिल करने या अलग से रिफंड के लिए कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है।
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रेलवे के ऑटोमैटिक सिस्टम के तहत टिकट अपने आप रद्द (Auto Cancel) हो जाता है।
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टिकट बुक करते समय जिस बैंक खाते, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या यूपीआई (UPI) का इस्तेमाल किया गया था, पैसा उसी माध्यम से आपके खाते में वापस भेज दिया जाता है।
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रिफंड आपके बैंक खाते में आने में कुछ कार्यदिवस (Working Days) का समय लग सकता है, जो भुगतान गेटवे और बैंक की प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
🎫 2. रेलवे आरक्षण काउंटर से खरीदे गए टिकट का रिफंड
यदि आपने किसी रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से फिजिकल टिकट (काउंटर टिकट) खरीदा है, तो रिफंड पाने के लिए आपको तय नियमों का पालन करना होगा:
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पूरी तरह रद्द ट्रेन के टिकट पर रिफंड लेने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान (Departure) समय से 72 घंटे के भीतर संबंधित रेलवे काउंटर पर अपना मूल टिकट सरेंडर करना होगा।
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काउंटर पर टिकट जमा करने के बाद नियमानुसार आपका पूरा रिफंड नकद या उसी माध्यम से दे दिया जाता है।
🔀 3. ट्रेन आंशिक रूप से रद्द होने या रास्ता बदलने पर क्या करें?
अगर आपकी ट्रेन पूरी तरह रद्द नहीं की गई है, बल्कि उसका रास्ता (Route) बदल दिया गया है, उसे बीच के किसी स्टेशन पर ही रोक दिया गया है या यात्रा का कुछ हिस्सा रद्द हुआ है, तो रिफंड के नियम अलग हो सकते हैं:
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ऐसे मामलों में पात्रता के अनुसार ऑनलाइन टिकट धारकों को TDR (Ticket Deposit Receipt) दाखिल करना पड़ सकता है।
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TDR कब तक दाखिल करना है, यह रेलवे के नियमों पर निर्भर करता है, इसलिए आवेदन करने से पहले IRCTC की वेबसाइट पर समय-सीमा जरूर जांच लें।
यदि ट्रेन रद्द होने के बाद भी आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है, तो आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक ‘रेल मदद’ (Rail Madad) पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।