ब्रेकिंग
Amazon Layoffs 2026: अमेज़न में 16,000 लोगों की छंटनी, इंसानों की जगह AI लेगा कमान; ₹55 लाख करोड़ के... Hindu Nav Varsh 2026: शुरू हुआ 'विक्रम संवत 2083'! क्या है 'रौद्र संवत्सर' और क्यों डरा रहा है इसका ... Eid 2026: पार्लर जाने की झंझट खत्म! घर पर बने इस जादुई मास्क से मिनटों में हटाएं फेशियल हेयर; चांद स... India-Vietnam Summit 2026: दिल्ली में भारत और वियतनाम की अहम बैठक, जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए... Mathura Traffic Advisory: राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे पर मथुरा-वृंदावन के ये रास्ते रहेंगे सील, इस्कॉन... President Murmu Vrindavan Visit: राष्ट्रपति के दौरे पर मंदिरों में दर्शन का समय बदला, जानें बांके बि... Palam Fire Tragedy: पालम में आग का तांडव, 9 की मौत; रेस्क्यू के दौरान दीवार तोड़कर घुसे पड़ोसी, पुलि... Gautam Buddha Nagar Power Cut: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में आंधी का कहर, 150 बिजली पोल धराशायी; 16 गांवों ... Surat Murder Case: सूरत में बिहार की महिला का मर्डर, शक में कातिल बना पति; प्रेम विवाह के बाद चाकू स... प्यार के लिए 'बगावत'! जेल से प्रेमी को छुड़ा लाई प्रेमिका; 9 महीने की बेटी बनी मां-बाप की शादी की गव...

राजस्थान के इस गाँव में ‘अघोषित कर्फ्यू’! रात में नो एंट्री और बैंड-बाजे पर पाबंदी; सीमा पार से कनेक्शन ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की टेंशन

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं. बॉर्डर से तीन किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम लोगों के आने-जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी. जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने इन इलाकों में विशेष प्रतिबंध लागू करने के आदेश जारी किए हैं.

ये आदेश सीमा से लगे संवेदनशील क्षेत्रों में लागू किए गए हैं, जिनमें श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना शामिल हैं. यह कदम सुरक्षा कारणों से उठाया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोका जा सके. हालांकि, जिन किसानों की जमीन इस क्षेत्र में आती है और जिन्हें सिंचाई या अन्य जरूरी कृषि कार्यों के लिए जाना आवश्यक है, उन्हें रात में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) या संबंधित सैन्य अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेकर ही आने-जाने की छूट दी जाएगी.

बैंड-DJ पर रोक

इसके अलावा, रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी और तेज साउंड करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर भी सख्त रोक लगाई गई है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखे, बैंड, डीजे या अन्य शोर करने वाले साधनों का उपयोग पूरी तरह रोक रहेगा. इस नियम का उद्देश्य सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों की गतिविधियों में किसी प्रकार का व्यवधान न आने देना और संदिग्ध हलचल पर नजर बनाए रखना है. हालांकि, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने आधिकारिक कार्यों के दौरान इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे.

पाकिस्तानी सिम कार्ड पर पूरी तरह प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने एक और अहम निर्णय लेते हुए पाकिस्तानी लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. अधिकारियों के अनुसार, सीमा के नजदीक पाकिस्तान के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में तीन से चार किलोमीटर तक प्रवेश कर जाता है. ऐसे में किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी सिम का इस्तेमाल करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है.

इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन सभी इलाकों में, जहां पाकिस्तानी नेटवर्क की पहुंच संभव है, इस तरह के सिम कार्ड के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.प्रशासन द्वारा जारी ये दोनों आदेश 16 मार्च 2026 से प्रभावी हो चुके हैं और आगामी दो महीनों तक लागू रहेंगे. इन सख्त कदमों का उद्देश्य सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करना तथा किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोकना है.