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Muslim Personal Law: शरिया कानून के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य से जवाब मांगा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के सेक्शन 4 के तहत नियम क्यों नहीं बनाए गए हैं. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश राज्य को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है और कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 का सेक्शन 4 असरदार तरीके से लागू किया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नियमों के बिना, कोई मुस्लिम सेक्शन 3 के तहत सोची गई घोषणा को असरदार तरीके से फाइल नहीं कर पाएगा.

सेक्शन 3 के मुताबिक, एक मुसलमान तय अथॉरिटी के सामने यह घोषणा फाइल कर सकता है कि वह शादी, मेंटेनेंस, विरासत, गार्जियनशिप वगैरह से जुड़े मामलों में शरीयत कानून के तहत आना चाहता है. एक बार जब ऐसी घोषणा फाइल हो जाती है, और तय अथॉरिटी इसे मान लेती है, तो वह व्यक्ति और उसके वंशज शरीयत कानून के तहत आएंगे.

कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

सेक्शन 4 के अनुसार, राज्य सरकार को नियम बनाने होंगे, जिसमें यह तय किया जाएगा कि सेक्शन 3 की घोषणा किस अथॉरिटी के सामने की जानी है.

कोर्ट ने कहा कि जब तक सेक्शन 4 के नियम जरूरी फॉर्म तय नहीं करते, सक्षम अथॉरिटी को तय नहीं करते, और प्रक्रिया का तरीका तय नहीं करते, तब तक किसी वसीयत को औपचारिक रूप से शरीयत कानून के तहत घोषित नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में 2011 के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें अपील करने वाली, गोहर सुल्तान, जो मरी हुई वसीयत करने वाली, श्रीमती नवाब बेगम की बेटी हैं, की 1992 की वसीयत को अमान्य कर दिया गया था.

हाईकोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

हाई कोर्ट ने अपील करने वाले के खिलाफ फैसला सुनाया था, क्योंकि उसका अकेला अटेस्टिंग गवाह इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925 की सख्त प्रूफ जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया था, और उसने अपने बयान से पलट गया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि वसीयत करने वाली ने शरीयत एक्ट के सेक्शन 3 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत चलने का कोई फॉर्मल ऐलान नहीं किया था, इसलिए उसकी वसीयत को सख्त सेक्युलर कानून, यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट, 192,5 के तहत साबित करना होगा, जिसके लिए दो अटेस्टिंग गवाहों की जरूरत होती है.

हालांकि, सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने एक संभावित कानूनी कमी पर ध्यान दिया. अपील करने वाले के वकील ने तर्क दिया कि वसीयत करने वाली महिला सेक्शन 3 के तहत जरूरी घोषणा नहीं कर सकती थी क्योंकि राज्य सरकार (उत्तर प्रदेश) ने ऐसी घोषणाओं को स्वीकार करने के लिए सेक्शन 4 के तहत प्रोसिजरल नियम कभी नहीं बनाए.

सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात

बेंच ने कहा, “यह हमारे ध्यान में लाया गया है कि अब तक, सेक्शन 4 का कोई पालन नहीं हुआ है.” इसके चलते, कोर्ट “यूनियन ऑफ इंडिया को सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन के ज़रिए पार्टी रेस्पोंडेंट के तौर पर और उत्तर प्रदेश राज्य को उसके चीफ़ सेक्रेटरी के ज़रिए” पार्टी बनाने के लिए तैयार था.

साफ तौर पर, कोर्ट ने यूपी राज्य को पार्टी बनाया है, क्योंकि वसीयत करने वाली महिला यूपी से थी, और वह शरीयत एक्ट के तहत चलने के लिए एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कोई फॉर्मल घोषणा नहीं कर पाई थी. कोर्ट ने कहा कि मामले को 18 फरवरी, 2026 को फिर से लिस्ट करने का निर्देश दिया जाता है, और इस बीच, “नए जोड़े गए रेस्पोंडेंट लेटेस्ट स्टेटस बताते हुए अपना एफिडेविट फाइल कर सकते हैं.”