Jalandhar Municipal Corporation: जालंधर में प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी तेज करने के निर्देश, 30 सितंबर तक 10% छूट का मिलेगा लाभ
जालंधर: नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की एक अहम बैठक में निगम कमिश्नर सुरिंदर सिंह ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि जो भी नागरिक 30 सितंबर तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवा देगा, उसे नियमानुसार 10 प्रतिशत की विशेष रिबेट (छूट) का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और वे समय रहते अपना टैक्स जमा करवा सकें।
📊 4 दिनों में 5.50 करोड़ की वसूली: अब तक कुल 30 करोड़ का टैक्स जमा
राजस्व संग्रह और निगरानी के आंकड़े:
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हालिया वसूली: बैठक में जानकारी दी गई कि पिछले महज चार दिनों के भीतर ही प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने लगभग 5.50 करोड़ रुपये की शानदार वसूली की है।
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कुल संग्रह: इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल लगभग 30 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स निगम के खजाने में जमा हो चुका है।
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हेड ऑफिस से मॉनिटरिंग: टैक्स वसूली की इस पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी चंडीगढ़ स्थित मुख्य कार्यालय (हेड ऑफिस) से भी की जा रही है, ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके।
🗓️ छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे काउंटर: ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान की सुविधा
सुगमता और विशेष प्रबंध:
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अवकाश के दिनों में भी खुलेगा विभाग: जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम कमिश्नर ने घोषणा की है कि शनिवार, रविवार और अन्य राजपत्रित छुट्टियों के दौरान भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहेगी, ताकि आखिरी समय में भीड़ से बचा जा सके और लोग 30 सितंबर की समय-सीमा के भीतर छूट का लाभ उठा सकें।
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जागरूकता अभियान: विभाग की ओर से आम जनता को जागरूक करने के लिए अखबारों के विज्ञापनों और एसएमएस (SMS) के माध्यम से लगातार संदेश भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा, डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर उन्हें फोन कॉल के जरिए भी बकाया टैक्स जमा कराने की अपील की जा रही है।
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भुगतान के केंद्र: करदाता अपने घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से टैक्स चुकाने के अलावा, नगर निगम के मुख्य कार्यालय के साथ-साथ मॉडल टाउन जोन, दादा कॉलोनी जोन, बस्ती शेख जोन, लाल रतन जोन और रामामंडी जोन में बने काउंटरों पर भी आसानी से अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं।
🗣️ महापौर की अपील: अंतिम तिथि से पहले उठाएं छूट का लाभ
मेयर वनीत धीर ने शहर के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के अंतिम समय के विलंब से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स अवश्य जमा करवा दें और 10 प्रतिशत की आकर्षक रिबेट का लाभ प्राप्त कर शहर के विकास में अपना सहयोग दें।