हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन अनिवार्य हुआ राज्य-गीत, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए सख्त आदेश
चंडीगढ़: हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में ‘हरियाणा राज्य-गीत’ के नियमित गायन को लेकर निर्देश जारी किए हैं। 22 जुलाई 2026 को जारी आदेशों के अनुसार अब प्रत्येक सरकारी स्कूल में सप्ताह में एक दिन प्रातःकालीन प्रार्थना सभा के ठीक बाद हरियाणा राज्य-गीत का सामूहिक गायन अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
📢 जिला शिक्षा अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से व्यवस्था लागू करने के निर्देश, सांस्कृतिक गौरव बढ़ाना मुख्य उद्देश्य
शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (DEOs) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था को तुरंत प्रभाव से लागू कर विद्यालयों में आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कराई जाएं। शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, गौरव और राज्य के प्रति सम्मान व समर्पण की भावना विकसित करना है।
📜 सहायक निदेशक शैक्षिक शाखा द्वारा जारी हुआ पत्र, वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गईं प्रतियां
शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय स्तर पर राज्य-गीत के नियमित गायन से विद्यार्थियों में प्रदेश की संस्कृति, इतिहास और विशिष्ट पहचान के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। साथ ही उनमें राज्य के प्रति सम्मान और नागरिक जिम्मेदारी की भावना भी मजबूत होगी। यह आदेश सहायक निदेशक (शैक्षिक शाखा), विद्यालय शिक्षा निदेशालय हरियाणा द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश की आधिकारिक प्रतियां शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, तथा महानिदेशक (माध्यमिक शिक्षा) सहित सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित की गई हैं।