ब्रेकिंग
Namo Bharat News: दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत की 10 अतिरिक्त ट्रिप्स; अब और भी आसान होगा सफर Border Security News: घुसपैठ और तस्करी पर नकेल; अमित शाह ने जिला अधिकारियों को सौंपी अहम जिम्मेदारी,... Modi Govt 12 Years: मोदी सरकार के केंद्र में 12 साल पूरे; भाजपा मनाएगी भव्य जश्न, 2047 का रोडमैप होग... Ayushman Bharat Delhi: दिल्ली में 7.72 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी; 10 लाख तक का मिल रहा कैशले... Annapurna Bhandar Update: लक्ष्मी भंडार में गड़बड़ियों का दावा; बंगाल सरकार ने शुरू की नई स्कीम, जून स... TMC Leaders in Legal Trouble: ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें; भड़काऊ टिप्पणी को लेकर ... Action Against Bhojpuri Singer: सम्राट चौधरी पर गाली-गलौज और अभद्र भाषा; पटना साइबर पुलिस ने गायक चु... CAT Stay on DGHS Chief Transfer: दिल्ली DGHS प्रमुख डॉ. वत्सला अग्रवाल के तबादले पर CAT की रोक; सरका... Supreme Court Verdict: एसआईआर की संवैधानिक वैधता पर कोर्ट का फैसला; अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आ... Lucknow Gangrape Case: यूपीएससी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार आरोपितों पर 25-25 हजार का ...

Haryana Krishi Yantra Subsidy: हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी; आरकेवीवाई स्कीम के तहत मिलेगा भारी अनुदान

कुरुक्षेत्र: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘फसल अवशेष प्रबंधन योजना’ (आरकेवीवाई) के तहत किसानों को बड़ी राहत दी है। विभाग अब विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक का अनुदान प्रदान करेगा। इच्छुक किसान 15 जून तक विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यह योजना खेती को आधुनिक और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

🛠️ कौन-कौन से यंत्र हैं योजना में शामिल?

इस अनुदान योजना के अंतर्गत खेती में काम आने वाले कई महत्वपूर्ण यंत्रों को शामिल किया गया है, जैसे:

  • हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, और जीरो ड्रिल।

  • स्ट्रा-बेलर, स्ट्रा-रेक, और स्ट्रा-चोपर।

  • मल्चर, रोटरी स्लेशर, और रिवर्सिबल एमबी प्लो।

  • सरफेस सीडर, ट्रैक्टर माउंटिड लोडर, कॉप-रीपर, और स्वचालित रीपर बाइंडर।

  • एसएमएस (SMS) व अन्य आधुनिक कृषि मशीनें।

📋 पात्रता और शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • किसान का ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर (वर्ष 2025-26 के खरीफ और रबी सीजन के लिए) पंजीकरण होना जरूरी है।

  • पिछले 3 वर्षों में परिवार के किसी भी सदस्य ने इसी तरह की किसी योजना का लाभ न लिया हो।

  • परिवार के किसी एक सदस्य के नाम हरियाणा में ट्रैक्टर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।

  • परिवार पहचान पत्र (PPP) से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकेगा।

  • एक किसान केवल एक कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है (स्ट्रा-बेलर के साथ रेक/स्लेशर की छूट अलग है)।

📂 जरूरी दस्तावेज और चयन प्रक्रिया

आवेदन करते समय किसान को पैन कार्ड, वैध ट्रैक्टर आरसी, और स्वयं घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति (SC) के किसानों को जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। यदि आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक रहती है, तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा ‘ऑनलाइन ड्रा’ के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि विभाग के कार्यालय या पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।