ब्रेकिंग
Jind News: जींद में युवक के मुंह पर पेशाब करने के मामले में 5 गिरफ्तार, पुलिस ने सिर मुंडवाकर निकाला... Haryana News: रेडक्रॉस भवन के लिए शुरू हुई कवायद, वाइस चेयरमैन ने राज्यपाल से जगह मुहैया करवाने की म... Viksit Haryana 2047: आत्मनिर्भरता की ओर हरियाणा के कदम, 14 हजार युवाओं को मिला ग्रामीण स्व-रोजगार प्... खुशियां बदलीं मातम में: साले की शादी में जाने के लिए बैग पैक कर रहा था ITBP जवान, तभी काल ने दी दस्त... New Bullet Train Project: दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, इन शहरों में बनेंगे... PM Modi in Meerut: मेरठ में पीएम मोदी का विपक्ष पर तंज, बताया आखिर क्यों जताया TMC, DMK और BSP का आभ... Crime News: नकाबपोश अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, इलाके में फैली सनसनी Dumka News: दुमका के सूर्य मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में प्रबंधन कमेटी... Babulal Marandi FIR: गिरिडीह के होटल में बैठक करने पर बाबूलाल मरांडी समेत 50 पर FIR, आचार संहिता उल्... Jharkhand Municipal Election: निकाय चुनाव के लिए मतदान कल, डिस्पैच सेंटर्स से पोलिंग पार्टियां रवाना

खंडवा में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, 5 अप्रैल तक रहेंगे सख्त नियम

खंडवा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्शन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार, आगामी 5 अप्रैल 2026 तक हरसूद, पंधाना, मूंदी और ओंकारेश्वर नगरीय निकायों की सीमा के भीतर कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकाला जा सकेगा।

अनुमति के लिए 15 दिन पहले आवेदन अनिवार्य नगरीय क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोजनों से आम जनता के आवागमन में बाधा न हो। किसी भी आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व अनुमति के लिए आवेदन देना अनिवार्य होगा। आयोजकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और शासकीय वाहनों को रास्ता देने में सहयोग करें।

नो ड्रोन जोन और वीडियोग्राफी के नियम कलेक्टर ने खंडवा शहर को “नो ड्रोन जोन” घोषित किया है। रैली या जुलूस के आयोजकों को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ और शामिल होने वाले व्यक्तियों व वाहनों की संख्या की जानकारी देनी होगी। साथ ही, कार्यक्रम की वीडियोग्राफी पुलिस के निर्देशन में कराना अनिवार्य होगा, जिसका खर्च आयोजक ही उठाएंगे।

ध्वनि विस्तारक यंत्र और अन्य प्रतिबंध

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग के लिए अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन रात्रि 10 बजे के बाद इनके उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

  • सार्वजनिक भवनों, खंभों और सड़कों के आसपास झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

  • रैली में शामिल वाहनों में ओवरलोडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।