इंदौर में सात वर्षीय मासूम से दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा दुष्कर्मी ने बच्ची को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया है उसके साथ किसी तरह की रियायत नहीं दिखाई जा सकती.मामला फरवरी 2024 का है। कोर्ट ने पीड़िता बच्ची को पांच लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में भी दिलवाए जाने की अनुशंसा की।
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