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Jalandhar News: राओवाली गांव में पटाखा मार्केट के लिए अस्थाई लाइसेंस की लॉटरी प्रक्रिया स्थगित, कोर्ट के आदेश का इंतजार

जालंधर: पंजाब के जालंधर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पठानकोट रोड पर स्थित राओवाली गांव में दीपावली के अवसर पर पटाखा मार्केट स्थापित करने के वास्ते अस्थाई लाइसेंस जारी करने से जुड़ी लॉटरी प्रक्रिया को जिला प्रशासन ने आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। पहले यह लॉटरी ड्रा 29 अक्टूबर को निकाला जाना तय किया गया था, लेकिन गांव की पंचायत और पटाखा मार्केट के प्रबंधकों के बीच न्यायालय (अदालत) में चल रहे भूमि व अनुमति विवाद तथा स्टे से जुड़े मामले की अगली सुनवाई की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरी सावधानी बरतते हुए यह अहम फैसला लिया है।

एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने दी जानकारी, अदालत के आगामी कानूनी आदेशों के बाद ही तय होगी आगे की कार्रवाई

इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक बयान देते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल)-कम-एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने स्पष्ट किया कि राओवाली गांव में अस्थाई पटाखा बाजार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पर्ची (लॉटरी) निकालने की पूर्व निर्धारित तिथि को फिलहाल टाल दिया गया है। अब इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने या रद्द करने का निर्णय न्यायपालिका की सुनवाई और उसके उपरांत आने वाले आधिकारिक आदेशों के आधार पर ही लिया जाएगा। प्रशासन कानूनी पहलुओं का पूरा सम्मान करते हुए हर कदम फूंक-फूंक कर रख रहा है।

पंचायत और मार्केट पक्ष के बीच विवाद पहुंचा कोर्ट, स्टे मामले पर सुनवाई के बाद स्थिति होगी पूरी तरह साफ

गौरतलब है कि राओवाली गांव में पटाखा मार्केट लगाने के प्रस्ताव को लेकर स्थानीय पंचायत और मार्केट पक्ष के बीच का यह आपसी विवाद काफी बढ़ चुका है और मामला अदालत के विचाराधीन है। इस बाजार के निर्माण और संचालन पर रोक (स्टे) से संबंधित मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित थी। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि अदालत के स्पष्ट निर्देश मिलने के बाद ही यह तस्वीर साफ हो सकेगी कि राओवाली गांव में इस बार अस्थाई पटाखा मार्केट स्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

लॉटरी स्थगित होने से असमंजस में पड़े पटाखा कारोबारी, प्रशासन की अगली आधिकारिक घोषणा का करना होगा इंतजार

लॉटरी प्रक्रिया अचानक स्थगित किए जाने के कारण इस बार अस्थाई लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले तमाम पटाखा कारोबारियों और व्यापारियों को तगड़ा झटका लगा है, और उन्हें अब प्रशासन के अगले आदेशों का बेसब्री से इंतजार करना होगा। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से लॉटरी के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की गई है। 29 अक्टूबर की अदालत की सुनवाई और उसके बाद आने वाले कानूनी निर्देशों के अनुरूप ही जिला प्रशासन आगे की रूपरेखा तैयार करेगा।