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Haryana Agniveer Policy: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आसान की भर्ती प्रक्रिया, कई छूटों को दी मंजूरी

हरियाणा मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को राज्य के सरकारी विभागों में रोजगार के बेहतर और नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य की अग्निवीर नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बदलाव से अधिक पात्र महिलाओं और युवाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकेगा तथा इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी। संशोधित अग्निवीर नीति के तहत, नीति के दायरे में आने वाले ग्रुप-सी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को निर्धारित सभी प्रकार की लिखित परीक्षाओं से छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, आरक्षण और अन्य लागू प्रावधानों के अधीन उन्हें विज्ञापित पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा।

🏃‍♂️ शारीरिक परीक्षण (PST/PMT) से छूट और नए पद शामिल

संशोधित नियमों के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को निम्नलिखित प्रमुख विभागों और पदों के लिए आवेदन करने पर शारीरिक जांच परीक्षा (PST) तथा शारीरिक माप परीक्षा (PMT) से भी पूरी तरह छूट मिलेगी:

  • पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में वन्यजीव रक्षक के पद।

  • भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) में कांस्टेबल के पद।

  • राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में फायर ऑपरेटर-सह-ड्राइवर के पद।

इन सभी पदों को हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए राज्य की मौजूदा आरक्षण नीति के दायरे में शामिल किया गया था। इसके साथ ही, मंत्रिमंडल ने खान एवं भूविज्ञान विभाग में ‘माइनिंग गार्ड’ के पद को ग्रुप-डी से प्रमोट कर ग्रुप-सी में शामिल करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है, जिसके लिए ‘हरियाणा खान एवं भूविज्ञान विभाग (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1998’ में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

💰 दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आय सीमा बढ़ाई गई

अग्निवीर नीति से जुड़े फैसलों के अलावा, मंत्रिमंडल ने राज्य की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण ‘दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब अधिक से अधिक पात्र महिलाएं इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकेंगी।