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नवांशहर में कनाडा स्पाउज वीजा के नाम पर 8.70 लाख की ठगी! फर्जी डिग्री देकर ठगा, ट्रैवल एजेंट पर FIR दर्ज

नवांशहर (पंजाब): दंपति को स्पाउज वीजा (Spouse Visa) पर कनाडा भेजने का झांसा देकर 8.70 लाख रुपये की मोटी रकम ठगने वाले एक ट्रैवल एजेंट के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

वरिष्ठ पुलिस कप्तान (SSP) को दी गई शिकायत में नवांशहर निवासी जसपाल (पुत्र सर्बजीत पाल) तथा उनकी पत्नी गीतिका ने बताया कि विदेश भेजने का कारोबार करने वाले जगराओं निवासी एजेंट अशोक कुमार मंगला (पुत्र देस राज) के साथ उनकी मुलाकात एक परिचित के माध्यम से हुई थी।

📜 35 लाख में तय हुआ था सौदा, फर्जी डिग्री बनाने के नाम पर ऐंठे 2.70 लाख रुपये

पीड़ित शिकायतकर्ता जसपाल ने बताया कि आरोपी एजेंट के साथ उनकी स्पाउज वीजा पर कनाडा जाने की कुल बातचीत 35 लाख रुपये में तय हुई थी।

एजेंट ने उन्हें विश्वास में लेते हुए कहा कि प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहले एक शैक्षणिक डिग्री तैयार करनी होगी, जिस पर कुल 2.70 लाख रुपये का खर्च आएगा। पीड़ित दंपति ने उस पर भरोसा करते हुए 2.70 लाख रुपये दे दिए, जिसके बाद एजेंट ने उन्हें एक डिग्री थमा दी। हालांकि, पीड़ितों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह डिग्री असली है या पूरी तरह जाली है।

💰 काम का झांसा देकर 6 लाख रुपये और ठगे, समय बीतने पर दी जान से मारने की धमकियां

डिग्री देने के बाद आरोपी एजेंट ने वीजा प्रक्रिया आगे बढ़ाने के नाम पर उनसे 6 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की, जिस पर पीड़ितों ने उसे 6 लाख रुपये और दे दिए।

रकम लेते समय एजेंट ने दावा किया था कि 3 से 4 महीनों के भीतर उनका वीजा लग जाएगा और वे कनाडा चले जाएंगे। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी जब वीजा नहीं मिला, तो एजेंट पहले टालमटोल करता रहा और बाद में खुलकर धमकियों पर उतर आया। उसने साफ कह दिया कि वह उनके पैसे वापस नहीं करेगा और जो बने कर लें।

🚔 डीएसपी स्तर की जांच के बाद थाना सिटी नवांशहर में मामला दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी

पीड़ित दंपति ने एसएसपी नवांशहर के समक्ष गुहार लगाकर आरोपी एजेंट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे वापस दिलवाने की मांग की थी।

एसएसपी द्वारा इस शिकायत की जांच डीएसपी (DSP) स्तर के वरिष्ठ अधिकारी से करवाई गई। जांच अधिकारी की नतीजा रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर थाना सिटी नवांशहर की पुलिस ने आरोपी एजेंट अशोक कुमार मंगला (निवासी जगराओं) के खिलाफ धोखाधड़ी (IPC/BNS) और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।