ब्रेकिंग
Jharkhand T20 League 2026: रांची टाइटंस बनी नई टेबल टॉपर; धनबाद डायमंड्स को हराकर हासिल की शानदार जी... Ranchi RSS Office Attack: रांची में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला; CCTV में कैद हुई साजिश Simdega News: सिमडेगा में मनरेगा जॉब कार्ड फर्जीवाड़ा; फर्जी तरीके से बदले गए वर्ग और निकाली गई सरका... Jharkhand ATS News: अब सीआईडी के अधीन काम करेगी झारखंड एटीएस; डीजीपी ने जारी किए नए निर्देश Tata Zoo Jamshedpur News: टाटा जू की मशहूर शेरनी 'जोया' का 16 साल की उम्र में निधन; बीमारी के कारण त... Jharkhand Weather Alert: झमाझम बारिश के आसार; मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, भीषण गर्मी से मिले... Ranchi Crime News: रांची में फिर पेट्रोल बम का कहर; पंडरा में वाइन शॉप को फूंका, CCTV में कैद हुई कर... National Award: रांची का झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पूरे देश में नंबर 1; स्वच्छ एवं हरित विद्यालय... Jalandhar Firing News: रतन नगर में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग; एक युवक को लगी गोली, इलाके में फैली दहश... Gurdaspur News: काहनूवान हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोश; पुलिस ने परिजनों और क...

Consumer Commission Verdict: एयरलाइंस को लगा बड़ा झटका; यात्री को परेशान करने पर देना होगा 6.76 लाख का हर्जाना

कुरुक्षेत्र: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए यूनाइटेड एयरलाइंस और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस को सेवा में गंभीर कमी का दोषी ठहराया है। आयोग ने एयरलाइंस को यात्री को मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना पहुंचाने के एवज में कुल 6,76,337 रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया है।

✈️ क्या था मामला?

थानेसर की रहने वाली सौम्या गुप्ता ने अपने 90 वर्षीय नाना के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस की वेबसाइट से बिजनेस क्लास की राउंड ट्रिप टिकट बुक की थी, जिसके लिए 5,16,317 रुपये का भुगतान किया गया था। यात्रा के दौरान वापसी की तिथि में बदलाव का अनुरोध एयरलाइन द्वारा स्वीकार तो कर लिया गया और नया रेफरेंस भी जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बाद एयरलाइन ने अपनी सेवाओं में लापरवाही बरती, जिससे यात्री को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

💰 जुर्माने का विस्तृत ब्यौरा

आयोग के आदेशानुसार एयरलाइंस को संयुक्त रूप से निम्नलिखित राशि का भुगतान करना होगा:

  • वैकल्पिक टिकट खर्च: 3,55,337 रुपये।

  • मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न हेतु: 2,00,000 रुपये।

  • सेवा में कमी के लिए: 1,00,000 रुपये।

  • मुकदमा खर्च: 21,000 रुपये। इसके साथ ही, वैकल्पिक टिकट की राशि पर 12 जुलाई 2024 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी एयरलाइंस को देना होगा।

🛡️ उपभोक्ता अधिकारों की जीत

यह फैसला एयरलाइंस कंपनियों के लिए एक कड़ा संदेश है कि यात्रियों के साथ की गई धोखाधड़ी और सेवा में लापरवाही को उपभोक्ता आयोग गंभीरता से ले रहा है। वरिष्ठ नागरिकों और यात्रियों के साथ होने वाली इस तरह की प्रताड़ना पर आयोग का यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है।