Punjab Transfer Policy Update: पंजाब में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की समय-सीमा बढ़ी; अब 30 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर
चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सामान्य तबादलों (Transfer) और नियुक्तियों के लिए निर्धारित समय-सीमा में विस्तार कर दिया है। कार्मिक (पर्सोनल) विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, अब राज्य के सभी विभागों, बोर्डों और निगमों में सामान्य तबादले और नियुक्तियां 30 जून 2026 तक की जा सकेंगी।
🗓️ 16 दिनों का मिला अतिरिक्त समय
पर्सोनल विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और विभिन्न निगमों के प्रमुखों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, तबादलों की अंतिम तिथि 14 जून 2026 थी, जिसे अब 16 दिनों के विस्तार के साथ 30 जून 2026 कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद सामान्य तबादलों और नियुक्तियों पर पूर्णतः रोक लगा दी जाएगी।
⚖️ पुरानी पॉलिसी के तहत ही होंगे तबादले
आदेशों में यह भी साफ किया गया है कि 30 जून के बाद यदि किसी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला करना अनिवार्य होता है, तो वह केवल पर्सोनल विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2018 को जारी ‘ट्रांसफर पॉलिसी’ के विशेष प्रावधानों और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के तहत ही संभव होगा।
📝 लंबित प्रस्तावों को निपटाने के निर्देश
सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि जिन भी अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले से जुड़े प्रस्ताव अभी तक लंबित हैं, उन्हें नई निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही हर हाल में निपटा लिया जाए। सरकार का यह कदम विभिन्न विभागों में अटके हुए मामलों को सुलझाने और प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे पंजाब में लागू कर दिए गए हैं।