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आसाराम को फिर मिली इलाज के लिए छूट, 17 दिन के लिए जाएगा महाराष्ट्र; माधवबाग अस्पताल में होगा भर्ती

दुष्कर्म मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट ने इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने के लिए 17 दिन की छूट दी है. माना जा रहा है कि आसाराम 15 दिसंबर तक इलाज के लिए महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल के लिए जोधपुर से रवाना हो सकता है. इस समय आसाराम जोधपुर के आरोग्य अस्पताल में इलाज ले रहा है, जहां वह भर्ती है.

करीब दो महीने पहले जोधपुर हाई कोर्ट ने आसाराम को महाराष्ट्र के माधवबाग अस्पताल में इलाज करने के लिए सात दिन की पैरोल दी थी, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने आसाराम को पैरोल न देकर इलाज के लिए छूट दी है. आसाराम पिछले कई वर्षों से पैरोल के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन 11 वर्ष में यह पहली बार है, जब इस तरह की अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार किया है.

फ्लाइट से महाराष्ट्र जाएगा आसाराम

जोधपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम जोधपुर स्थित आरोग्य अस्पताल से सीधा हवाई मार्ग से महाराष्ट्र के लिए रवाना हो सकता है. उसे बाकी प्रक्रियाओं के लिए जोधपुर के सेंट्रल जेल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

वापस जाना पड़ेगा जोधपुर सेंट्रल जेल

15 दिसंबर को आसाराम जोधपुर के सिविल एयरपोर्ट से उड़ान भरेगा. कड़ी सुरक्षा के बीच महाराष्ट्र के माधवबाग मल्टीडिसिप्लिनरी कार्डियक केयर क्लीनिक्स एंड हॉस्पिटल्स, खोपोली में एडमिट किया जाएगा. यहां पर आसाराम 15 दिन तक इलाज ले सकेगा.

इसके बाद उसे वापस जोधपुर सेंट्रल जेल लौटना होगा. इलाज की छूट में 15 दिन इलाज के साथ दो दिन यात्रा के भी जोड़े गए हैं. ऐसे में आसाराम को 17 दिन की छूट दी गई है. आसाराम अभी जोधपुर के आरोग्य आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

किन शर्तों पर मिली छूट

इलाज के लिए दी गई छूट के दौरान पिछली बार सात दिन की आकस्मिक पैरोल के समय रखी गई शर्तों को दोहराया गया है, जिसका विस्तृत आदेश जारी किया गया है. न्यायाधीश विनीत माथुर और न्यायाधीश दिनेश मेहता की विशेष खंडपीठ ने पैरोकार रामचंद्र भट्ट के आवेदन पर अधिवक्ता आरएस सलूजा और यशपाल राजपुरोहित की पैरवी पर इलाज की छूट को मंजूर किया है.

निम्न शर्तों पर मिली है इलाज की छूट-

  • चिकित्सा उपचार कक्ष अलग हो सकता है, जिससे 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी.
  • अनुयायियों को माधवबाग अस्पताल के आसपास के पांच किलोमीटर के क्षेत्र में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध.
  • प्रेस/मीडिया को परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध.
  • किसी भी व्यक्ति/आगंतुक को उक्त रोगी से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
  • कोर्ट ने आने-जाने एवं तमाम खर्चा आसाराम द्वारा वहन करने का निर्देश भी दिया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में इन सुझावों को स्वीकार करते हुए आसाराम और उनके पैरोकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ अलीबाग (महाराष्ट्र) द्वारा सुझाए गए मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाए. अब आसाराम जल्द ही जोधपुर से महाराष्ट्र के लिए रवाना होगा. 15 दिन के इलाज के बाद वे फिर से जोधपुर लौटेगा और वहां से जोधपुर सेंट्रल जेल जाएगा.